बिहार में भूमि विवादों से जुड़े मामलों में अक्सर न्याय पाने में देरी और अव्यवस्था देखने को मिलती थी। इसे सुधारने के लिए बिहार सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। अब, भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि विवादों के मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करें और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई
बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भूमि विवादों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार, पुलिस को इन मामलों में प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। किसी अन्य की जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
इस सख्ती से यह उम्मीद की जा रही है कि भूमि विवादों में पीड़ितों को न्याय मिलने में तेजी आएगी। सरकार का यह कदम भू-माफिया और दबंगों के लिए कड़ी चेतावनी है।
पुलिस को दिए गए नए अधिकार
पुलिस को अब यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे भूमि विवाद के मामलों में सक्रिय रूप से कदम उठाएं। पहले, पुलिस की निष्क्रियता और कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थता के कारण समस्याएं बढ़ जाती थीं। अब, किसी की जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।
दीपक कुमार ने यह भी कहा कि पुलिस को हर मामले में निष्पक्ष रहना होगा और दबाव या धमकियों के बावजूद अपनी कार्रवाई को जारी रखना होगा।
हथियार के उपयोग पर विशेष प्रावधान
सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर किसी ने हथियारों का उपयोग करके जमीन पर कब्जा किया, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत सख्त सजा का प्रावधान है और आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। यह कदम उन कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है जो अक्सर भू-माफिया और दबंगों के शिकार होते हैं।
विवादों के शीघ्र समाधान के लिए साप्ताहिक बैठकें
जमीन विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का उद्देश्य है कि मामलों का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन बैठकों को और प्रभावी बनाएं ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके।
पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करना
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पुलिस पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे। इससे कमजोर और गरीब वर्ग के लोग बिना किसी डर के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे।