NO helmet No Fuel Rule in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब राज्यभर में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा. यह नियम 26 जनवरी 2025 से लागू होगा. परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने 8 जनवरी को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्टेशनों पर इस नियम का प्रचार-प्रसार करें और ग्राहकों को जागरूक करें.
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल
इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. जिला प्रशासन ने सभी जिलों में पेट्रोल पंपों पर बड़े होर्डिंग लगाने और ग्राहकों को इस नियम के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं.
चालान के आंकड़े
पिछले साल नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने करीब 28 लाख चालान जारी किए, जिनमें से 17 लाख चालान हेलमेट न पहनने पर किए गए. यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में हेलमेट न पहनना सबसे आम ट्रैफिक उल्लंघनों में से एक है.
सख्त नियम और सुरक्षा का संदेश
“नो हेलमेट, नो फ्यूल” पहल के तहत बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसका उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, बल्कि वाहन चालकों को सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है.
इस सख्त कदम से राज्य में सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार की उम्मीद है और लोगों के बीच हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिलेगा.