![महिलाओं को बड़ा तोहफा, रजिस्ट्री पर मिल सकती है इतनी छूट, देखें Exemption Property](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/Exemption-Property-1024x576.jpg)
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। प्रदेश में अब महिलाओं के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान करने की योजना है। वर्तमान में, यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर लागू थी।
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प्रस्तावित बदलाव और लाभ
स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल के अनुसार, इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नए प्रस्ताव के तहत, एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 7% के बजाय 6% स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा, जिससे महिलाओं को अधिकतम एक लाख रुपये तक की बचत होगी।
वर्तमान व्यवस्था
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में 90 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 7% स्टाम्प शुल्क और 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 6% स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। इस नई छूट के लागू होने से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम
इससे पहले भी, राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए गिफ्ट डीड योजना के तहत केवल 5,000 रुपये में संपत्ति हस्तांतरण की सुविधा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के नाम पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई थी।
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बजट सत्र में प्रस्ताव
यह प्रस्ताव 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। राज्य सरकार 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें महिला कल्याण के लिए विशेष प्रावधान शामिल होने की उम्मीद है।
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सामाजिक प्रभाव
योगी सरकार के इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य में महिलाओं की संपत्ति स्वामित्व में वृद्धि होगी और परिवार में उनकी निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार होगा।