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उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा

जाति प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, आरक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में यह ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बनवाया जा सकता है। इसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करें या तहसील कार्यालय जाएं। सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र 7-30 दिनों में जारी होता है।

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उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा
UP Caste Certificate

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं में लाभ दिलाने में सहायता करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सरल बनाया है।

यह दस्तावेज सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति, और आरक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। आइए विस्तार से जानें कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं और इसके क्या फायदे हैं।

जाति प्रमाण पत्र के लाभ

जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, और छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट और कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पार्षद या ग्राम पंचायत का पत्र
  • बिजली बिल
  • सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.up.gov.in) के माध्यम से किया जा सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

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  • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं और “सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” पर क्लिक करें।
Caste Certificate
Caste Certificate
  • इसके बाद “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प से अपनी जानकारी दर्ज करें।
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा
Caste Certificate registration
  • अब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।
  • अब आपको “प्रमाण पत्र सेवा” का ऑप्शन मिलेगा, उसमे जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक कर लें.
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate (Hindi)
  • इसके बाद पूछी गई सभी जानकारी भरें.
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा
जाति प्रमाण पत्र
  • अब दस्तावेज़ अपलोड करें और 15 रुपये का सेवा शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
  • अब अपना आवेदन संख्या प्राप्त करें और प्रक्रिया पूर्ण करें।
Uttar Pradesh Caste Certificate
Uttar Pradesh Caste Certificate
  • प्रमाण पत्र 7-30 दिनों में जारी होगा, जिसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

  1. अपने जिले के तहसील कार्यालय या नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं।
  2. तहसील कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, ध्यानपूर्वक भरें, और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र 15-30 दिनों में जारी होगा।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प का उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए आवेदन संख्या दर्ज करें और सर्च करें।

जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करें

  • ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर “प्रमाण पत्र का सत्यापन” विकल्प पर जाएं।
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा
Verification of Certificate
  • आवेदन संख्या दर्ज करें और सर्च करें।
Caste Certificate
application status
  • इससे आपका जाति प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाएगा।

जाति प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 0522-2304706 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

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