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Unified Pension Scheme: क्या सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी का 50% पेंशन? जानें नए नियम

केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ी नई घोषणाओं से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन में होने वाले बदलाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्या इस योजना से आपको भी फायदा होगा? जानिए कैसे UPS और OPS के बीच का फर्क आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

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केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को एक विकल्प के रूप में नोटिफाई किया है। अब, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन योजना के रूप में NPS या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद उठाया गया है, जिनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को पुनः लागू करने की थी।

पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसके बाद UPS को एक नया विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के लिए कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा।

क्या UPS के तहत सभी को 50% पेंशन मिलेगी?

24 जनवरी 2025 को जारी UPS की नोटिफिकेशन के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने के लिए कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होंगी। UPS के तहत सही पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक विशिष्ट फॉर्मूला निर्धारित किया गया है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:

पेंशन = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC)

जहां,

P: पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का औसत
Q: नौकरी में बिताए गए कुल महीनों की संख्या (यदि यह 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा)
IC: पर्सनल कॉर्पस (रिटायरमेंट फंड)
BC: बेंचमार्क कॉर्पस

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किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा 50% पेंशन?

इस नए नियम के तहत, केवल वे कर्मचारी जो अपनी सैलरी वेतन वृद्धि 1 जनवरी से प्राप्त करते हैं और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, या 1 जुलाई से वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं और 30 जून को उनकी सर्विस समाप्त होती है, उन्हें ही उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

इन शर्तों में शामिल हैं:

  1. कर्मचारी को अपनी सर्विस के कम से कम 25 साल पूरे करने होंगे।
  2. उनका पर्सनल कॉर्पस सरकार द्वारा निर्धारित बेंचमार्क कॉर्पस (BC) के बराबर होना चाहिए।
  3. पिछले 12 महीनों का औसत वेतन उनके अंतिम सैलरी के बराबर होना चाहिए।

UPS बनाम OPS

UPS के तहत पेंशन का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन के आधार पर किया जाएगा, जबकि OPS में यह अंतिम सैलरी के आधार पर तय होता था। यह अंतर कुछ कर्मचारियों के पेंशन अमाउंट पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी अधिक थी, तो OPS के तहत उसे बेहतर पेंशन मिलती थी। UPS में औसत बेसिक वेतन को ध्यान में रखते हुए पेंशन की गणना की जाएगी, जो कि एक नई प्रणाली है।

VRS के प्रावधान

नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कम से कम 25 वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन उसी तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को कर्मचारी रिटायर हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 25 साल की सेवा के बाद 46 साल की उम्र में VRS (Voluntary Retirement Scheme) लेता है, तो उसे तय पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू होगा।

UPS से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी?

UPS से जुड़ी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को एक बेहतर पेंशन ऑप्शन प्रदान करना है, लेकिन इसके लिए तय शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस योजना का लक्ष्य कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें उनके भविष्य के लिए बेहतर विकल्प देना है।

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