![हरियाणा के इस जिले में जमीन खरीदने-बेचने पर अचानक रोक! जानिए सरकार का बड़ा फैसला](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/Haryana-Update-1024x576.jpg)
हरियाणा के झज्जर जिले के बादली हलके में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने बिना लाइसेंस, CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज) और NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के बनाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत, बादली क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे अवैध निर्माण और रजिस्ट्रेशन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
हरियाणा सरकार झज्जर जिले के बादली क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, वहां बिना अनुमति के जमीन खरीदना कानूनी जोखिम बन सकता है।
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बादली क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रहा था कॉलोनियों का निर्माण
प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं कि झज्जर जिले के बादली क्षेत्र में विभिन्न गांवों में बिना किसी वैध अनुमति के अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जमीन खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बादली क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी रजिस्ट्रेशन, बिक्री अनुबंध, सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौता पंजीकृत न किया जाए। साथ ही, इन क्षेत्रों का नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) तैयार करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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इन क्षेत्रों में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक
प्रशासन ने याकूबपुर, दादरी तोय, श्योजीपुरा और औरंगपुर गांवों के कई खसरा नंबरों पर रोक लगाई है, जिनमें शामिल हैं:
याकूबपुर के खसरा नंबर:
76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1।
दादरी तोय के खसरा नंबर:
77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4MIN, 7MIN, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2।
श्योजीपुरा के खसरा नंबर:
24//13, 14, 18, 26।
औरंगपुर के खसरा नंबर:
37//11।
इन सभी खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार के बिक्री अनुबंध, रजिस्ट्रेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य लेन-देन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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प्रशासन की सख्ती का उद्देश्य
प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि बिना अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनियों पर रोक लगाई जा सके। अवैध कॉलोनियों के कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी और अनियोजित विकास की समस्याएं बढ़ती हैं। प्रशासन का मानना है कि इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाकर ही शहरी नियोजन और भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
क्या है CLU और NOC और क्यों जरूरी है?
CLU (Change of Land Use) किसी भी कृषि भूमि को रिहायशी, औद्योगिक, व्यावसायिक या अन्य किसी उपयोग में बदलने के लिए जरूरी अनुमति होती है। बिना CLU के भूमि का उपयोग बदलना कानूनन अवैध होता है।
NOC (No Objection Certificate) सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमति होती है, जो दर्शाती है कि प्रस्तावित निर्माण या उपयोग से प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।
बिना CLU और NOC के विकसित कॉलोनियों को प्रशासन अवैध मानता है, और इन्हें कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाती।
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अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का अगला कदम
झज्जर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति या डेवलपर इन प्रतिबंधों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अवैध प्लॉटिंग और बिक्री करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी संभावना है।
प्रभावित लोगों को क्या करना चाहिए?
- जिन लोगों ने इन क्षेत्रों में जमीन खरीदी या बेचने की योजना बनाई है, उन्हें प्रशासन की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- कोई भी नया संपत्ति सौदा करने से पहले भूमि के वैध दस्तावेज और अनुमति पत्र (CLU, NOC) की जांच जरूर करें।
- अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से बचें, क्योंकि सरकार भविष्य में इन्हें वैध नहीं मानेगी।