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पेंशन पर TDS में बड़ा बदलाव! FY 2024-25 और AY 2025-26 के लिए नई दरें हो गई लागू, देखें

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन पर TDS की नई दरें सरल और लाभकारी हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और परिवार पेंशन पर बढ़ी हुई छूट पेंशनभोगियों की कर देयता को कम करती है।

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पेंशन पर TDS में बड़ा बदलाव! FY 2024-25 और AY 2025-26 के लिए नई दरें हो गई लागू, देखें
पेंशन पर TDS में बड़ा बदलाव!

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की नई दरें लागू हो गई हैं, जो पेंशनभोगियों के लिए कर प्रणाली को अधिक सरल और लाभकारी बनाती हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशनभोगियों की कर देयता को कम करना और उनकी आय को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित करना है। नए नियमों के तहत, पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन और परिवार पेंशन पर अधिक छूट का लाभ मिलेगा।

पेंशन पर TDS क्या है ?

पेंशन पर TDS का अर्थ है पेंशन भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती। यह एक अग्रिम कर है जिसे पेंशन भुगतानकर्ता पेंशनभोगी की ओर से सरकार को जमा करता है। TDS की दर पेंशनभोगी की कुल आय और कर स्लैब पर आधारित होती है।

मुख्य तथ्य:

  • नई TDS दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हैं।
  • मूल छूट सीमा: ₹3,00,000 (60 वर्ष से कम आयु के लिए), ₹3,50,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए), और ₹5,00,000 (अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए)।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 (नई कर व्यवस्था)।
  • परिवार पेंशन पर छूट: ₹25,000 तक।

FY 2024-25 के लिए नई TDS दरें

नई कर व्यवस्था के तहत, पेंशन पर TDS की दरें निम्न प्रकार हैं:

  • ₹3,00,000 तक की आय पर: कोई TDS नहीं।
  • ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक: 5% TDS।
  • ₹6,00,001 से ₹9,00,000 तक: 10% TDS।
  • ₹9,00,001 से ₹12,00,000 तक: 15% TDS।
  • ₹12,00,001 से ₹15,00,000 तक: 20% TDS।
  • ₹15,00,000 से अधिक आय पर: 30% TDS।

पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने पर अलग दरें लागू होती हैं।

बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन और परिवार पेंशन पर छूट

नई कर व्यवस्था में पेंशनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। इसका सीधा लाभ यह है कि पेंशनभोगी अपनी कुल आय से अधिक कटौती कर सकते हैं।
परिवार पेंशन पर भी अधिक छूट का प्रावधान किया गया है। अब ₹25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा, जो पहले ₹15,000 तक सीमित था।

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ

60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा बढ़ा दी गई है:

  • 60-80 वर्ष की आयु: ₹3,50,000 तक की आय पर कोई TDS नहीं।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु: ₹5,00,000 तक की आय पर कोई TDS नहीं।
    इसके अतिरिक्त, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर ₹50,000 तक की कटौती का लाभ दिया गया है।

नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था

पेंशनभोगियों के पास नई और पुरानी कर व्यवस्था में से चयन का विकल्प है।

नई कर व्यवस्था के लाभ

  • कम कर दरें और सरल प्रक्रिया।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि।

पुरानी कर व्यवस्था के लाभ

  • कटौतियों और छूटों की अधिकता।
  • उच्च आय वर्ग के लिए फायदेमंद।

अपनी आय और निवेश पैटर्न के आधार पर सावधानीपूर्वक चुनाव करें।

TDS रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया

पेंशन भुगतानकर्ताओं को TDS रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके लिए:

  1. फॉर्म 26Q में TDS रिटर्न तैयार करें।
  2. आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  3. e-Filing पोर्टल पर रिटर्न अपलोड करें।
  4. जमा करने की पुष्टि प्राप्त करें।

कर बचत के टिप्स

पेंशनभोगी अपनी कर देयता कम करने के लिए इन उपायों का पालन कर सकते हैं:

  • NPS में निवेश करें।
  • टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट का उपयोग करें।
  • चिकित्सा बीमा और धारा 80G के तहत दान का लाभ लें।
  • सरकारी बॉन्ड और अन्य कर-सेविंग विकल्पों का लाभ उठाएं।

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