पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को कल से संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस विषय में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल संचालन से जुड़े समय और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9:00 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित नहीं किए जाएंगे। इस सख्त प्रतिबंध का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को अत्यधिक गर्मी और अन्य असुविधाओं से बचाना है। यह निर्णय विशेष रूप से जिले में बढ़ती ट्रैफिक और अन्य सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित माहौल की अपील
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी स्कूल प्रबंधन समयबद्धता का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, उन्होंने स्कूल प्रबंधकों से यह भी अनुरोध किया है कि छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाए। इसमें स्कूल परिसर की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
निजी और सरकारी स्कूलों के प्रबंधन को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और प्रबंधन में सुधार की उम्मीद की जा रही है।