यदि आपके पास सेविंग अकाउंट (Saving Account) है, तो आपको यह जानना अनिवार्य है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने नए नियम लागू किए हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, यदि आप अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं, तो आपको इसका विवरण देना होगा। विवरण न देने की स्थिति में, विभाग आपकी जमा राशि पर 60% टैक्स (Tax) वसूल कर सकता है।
क्या है आयकर विभाग की नई गाइडलाइन?
आयकर विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी के सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की नगद जमा होती है, तो इसका स्रोत बताना अनिवार्य है। आय का स्रोत प्रमाणित न कर पाने की स्थिति में विभाग भारी भरकम 60% टैक्स वसूल करेगा। यह नियम काले धन (Black Money) और अवैध लेन-देन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
सेविंग अकाउंट में नगद राशि जमा करने की सीमा
RBI के अनुसार, सेविंग अकाउंट में नगद राशि जमा करने की सीमा अब अधिक सख्त कर दी गई है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नगद जमा करते हैं, तो आपको पैन नंबर (PAN Number) की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत, 50,000 रुपये की जगह अब 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक हो गया है। यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
टैक्स के बोझ से बचने के उपाय
इस नए नियम के अंतर्गत, टैक्स के बोझ से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय बेहद जरूरी हैं:
- आय का स्रोत प्रमाणित करें: सुनिश्चित करें कि आपकी आय का स्रोत स्पष्ट और प्रमाणित हो।
- आयकर रिटर्न दाखिल करें: अपने सभी वित्तीय लेन-देन को आयकर रिटर्न (ITR) के माध्यम से रिपोर्ट करें।
- बड़े लेन-देन में सतर्कता बरतें: यदि आप बड़ी राशि जमा कर रहे हैं, तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।