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NHAI के टोल प्लाजा पर इन वाहनों को मिलेगी टोल टैक्स से छूट, बिना पैसा दिए गुजरना है तो यह करना होगा काम

कोटा और बूंदी के वाहनों को हैंगिंग ब्रिज टोल पर मिल रही छूट में बदलाव से वाहन मालिकों में असंतोष है। फास्टैग प्रणाली ने विवाद बढ़ाए हैं, लेकिन दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी कर छूट का लाभ उठाना संभव है।

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NHAI के टोल प्लाजा पर इन वाहनों को मिलेगी टोल टैक्स से छूट, बिना पैसा दिए गुजरना है तो यह करना होगा काम
टोल टैक्स में मिलेगी छूट

कोटा और बूंदी के निवासियों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर टोल छूट लंबे समय तक राहत का विषय रही है। यह छूट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की पहल पर लागू की गई थी। करीब सात वर्षों से यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, जिससे कोटा और बूंदी के आरटीओ (RTO) में रजिस्टर्ड वाहनों के मालिक लाभान्वित होते रहे।

हालांकि, 1 जनवरी से स्थिति बदल गई। अब टोल पर इन वाहनों से भी वसूली शुरू हो गई है, जिससे वाहन चालकों में असंतोष फैल गया है। इस मसले पर कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें वाहन मालिकों ने टोल संचालकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

छूट बरकरार, लेकिन फॉर्मेलिटी जरूरी

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों का कहना है कि कोटा और बूंदी के वाहनों को अभी भी छूट दी जा रही है, लेकिन इसके लिए वाहन मालिकों को कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि टोल छूट प्राप्त करने के लिए वाहन चालकों को कार का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही टोल छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

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फास्टैग ने बढ़ाई परेशानी

पहले, कोटा और बूंदी के वाहनों के लिए टोल पर अलग लेन निर्धारित थी, लेकिन अब सभी लेन पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग प्रणाली के कारण, यदि वाहन मालिक ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो टोल स्वतः कट जाता है। इससे वाहन चालकों को अनावश्यक भुगतान करना पड़ता है और टोल कर्मियों से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

क्या करें वाहन चालक?

यदि आप कोटा या बूंदी के निवासी हैं और आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में है, तो टोल छूट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  • अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, आधार कार्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज टोल नाके पर जमा करें।
  • एनएचएआई द्वारा बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें ताकि आपका वाहन छूट की सूची में शामिल हो सके।
  • सुनिश्चित करें कि आपका फास्टैग नंबर सही और छूट सूची में रजिस्टर्ड है।

बार-बार उठ रहे विवाद

हैंगिंग ब्रिज टोल पर फास्टैग प्रणाली ने विवादों को जन्म दिया है। कई वाहन चालक यह शिकायत करते हैं कि टोल कटने के बाद उनके तर्कों को अनसुना कर दिया जाता है। इस वजह से असहमति और बहस की स्थिति बन जाती है।

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