केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में सेवानिवृत्ति (Retirement age centre govt) का क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभों का आनंद लेते हैं। यह समय उन्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने और परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। आम तौर पर, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से 60 वर्ष के बीच निर्धारित है, लेकिन यह पोस्ट और विभाग के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
केंद्रीय सिविल सेवा नियम और अखिल भारतीय सेवा नियम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement age) को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत, कर्मचारियों को समय से पहले रिटायरमेंट (VRS) लेने का विकल्प दिया गया है। यह प्रावधान विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को अपनी सेवा समाप्त करने का अधिकार देता है।
रिटायरमेंट आयु में बदलाव पर सरकार का जवाब
राज्यसभा में सांसद तेजवीर सिंह द्वारा उठाए गए सवालों पर केंद्र सरकार ने हाल ही में जवाब दिया। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement age latest update) में किसी प्रकार के बदलाव की कोई योजना नहीं है। न तो जल्दी रिटायरमेंट के लिए कोई नई नीति बनाई जा रही है, और न ही रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाने की कोई योजना है।
क्या है समय से पहले रिटायरमेंट के विकल्प?
समय से पहले रिटायरमेंट (VRS) लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं, परिवार को समय देना, या किसी अन्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करना। वर्तमान में, केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक मानदंड और प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।
केंद्र सरकार की नीतियों में लचीलापन
सेवानिवृत्ति की आयु में लचीलापन (Retirement age flexibility) पर सरकार ने भी स्थिति स्पष्ट की है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले से निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले कर्मचारियों को वीआरएस का विकल्प दिया गया है। लेकिन रिटायरमेंट की आयु को लचीला बनाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई गई है।