बिहार में जमीन (Land) कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जमीन विवाद के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से जमीन या संपत्ति पर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
जमीन विवाद में पुलिस की सख्ती
दीपक कुमार ने अपने पत्र में जमीन (Land) विवाद के मामलों में पुलिस की ढिलाई पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। खासतौर पर, दबंगों और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आदेश दिया गया है।
अक्सर यह देखा गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर दबंग कब्जा कर लेते हैं। पीड़ितों को न्याय के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में पहले ही सक्रिय भूमिका निभाई जाए और पीड़ित पक्ष को राहत दिलाई जाए।
हथियार के बल पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई
जिन मामलों में जमीन (Land) पर कब्जा करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पुलिस को तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में दोषियों को जमानत नहीं मिलेगी और उन्हें तीन साल तक बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।
दीपक कुमार ने जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें अधिक प्रभावी बनाने की बात कही, ताकि जमीन विवाद से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सके।
बीएनएस और आईपीसी के तहत सख्त प्रावधान
जमीन (Land) कब्जा के मामलों को अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है। पुलिस को बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 का उपयोग करके कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इसके अतिरिक्त, पीड़ित पक्ष को धमकाने या डराने के मामलों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होगी।