जनवरी का महीना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेकर आता है। इस दौरान यदि आवश्यक कार्य समय पर नहीं किए गए तो वित्तीय नुकसान और असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पेंशनर्स के लिए आधार और पैन कार्ड को अपडेट करना, बीमा पॉलिसी के लिए दावा प्रपत्र भरना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने जैसे कार्यों की डेडलाइन तय है। आइए विस्तार से जानते हैं इन कार्यों के बारे में।
पेंशनर्स के लिए आधार और पैन कार्ड अपडेट करना क्यों है जरूरी?
पेंशनर्स के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अपनी पेंशन राशि में किसी भी तरह की कटौती से बचने के लिए आधार और पैन कार्ड को अपडेट करें। इन दोनों दस्तावेजों को इनकम टैक्स पोर्टल पर लिंक करना अनिवार्य है। यदि यह कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया तो पेंशन राशि से आयकर की कटौती की जाएगी।
पेंशन पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया
पेंशनर्स को अपने पीपीओ नंबर और बैंक खाते के अंतिम चार अंकों का उपयोग करके आईएफपीएमएस पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
इनकम टैक्स की कटौती से बचाव
पेंशनर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पैन कार्ड सक्रिय हो और समय पर आधार से लिंक किया गया हो। यह कार्य पेंशन की राशि को बिना कटौती प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है।
जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य
पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग में 31 जनवरी तक जमा करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
- ई-मित्र केंद्र
- नजदीकी सेवा केंद्र
जीवित प्रमाण पत्र समय पर जमा न करने पर पेंशन की राशि रोकी जा सकती है।
बीमा पॉलिसी के दावे
राज्य कर्मचारियों के लिए बीमा पॉलिसी का दावा भरने का यह महत्वपूर्ण समय है। जिन कर्मचारियों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1966 के बीच है, उनके लिए यह कार्य अनिवार्य है। उनकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
- अपने सेवा काल का विवरण, बीमा रिकॉर्ड बुक और मूल पॉलिसी की प्रतियां न्यू एसआईपीएफ पोर्टल (3.0 वर्जन) पर अपलोड करें।
- आवेदन 31 जनवरी तक पूरा करना जरूरी है।
समय पर दावा न भरने का नुकसान
यदि बीमा पॉलिसी का दावा 1 अप्रैल के बाद किया गया तो पॉलिसी पर मिलने वाले बोनस और ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है।
किन्हें हटाना होगा नाम?
वे परिवार जिनकी निम्न श्रेणियां हैं, उन्हें अपना नाम 31 जनवरी तक सूची से हटवाना होगा:
- परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता हो।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में हो।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो।
कानूनी कार्रवाई का खतरा
यदि अपात्र लोग समय पर सूची से नाम नहीं हटाते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि केवल पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले।
समय पर कार्य न करने का नुकसान
जनवरी के अंत तक आवश्यक कार्य न करने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:
- आधार और पैन कार्ड लिंक न होने पर आयकर की कटौती होगी।
- बीमा पॉलिसी का दावा समय पर न करने से लाभ नहीं मिलेगा।
- खाद्य सुरक्षा सूची में नाम हटाने में देरी करने पर कार्रवाई हो सकती है।
कैसे करें इन कामों को समय पर पूरा?
- पेंशनर्स के लिए:
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार और पैन कार्ड लिंक कराएं।
- जीवित प्रमाण पत्र समय पर जमा करें।
- खाद्य सुरक्षा सूची के लिए:
- स्थानीय खाद्य विभाग कार्यालय में संपर्क करें और नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी करें।
- बीमा पॉलिसी के लिए:
- एसएसओ आईडी से लॉगिन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन समय पर पूरा करें।