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No Return Policy: ‘बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा’…ऐसा लिखने वाले दुकानदारों को जरूर बताएं ये कानून

क्या आपको कभी खराब सामान देकर दुकानदार ने रिटर्न से मना किया है? यह पूरी तरह गैरकानूनी है! उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको पूरा हक देता है कि आप अपना पैसा वापस लें या प्रोडक्ट बदलवाएं। जानिए अपने अधिकार और तुरंत कार्रवाई करने के आसान तरीके

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No Return Policy: 'बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा'…ऐसा लिखने वाले दुकानदारों को जरूर बताएं ये कानून
No Return Policy: ‘बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा’…ऐसा लिखने वाले दुकानदारों को जरूर बताएं ये कानून

जब भी लोग किसी दुकान से खरीदारी करते हैं, तो अक्सर दुकानदार यह कहकर कोई खराब सामान वापस लेने से मना कर देते हैं कि ‘न रिटर्न, न एक्सचेंज’ की नीति लागू है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा लिखना और इस तरह की नीति अपनाना पूरी तरह से गलत है? ग्राहक को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत अपने अधिकारों की पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

किसी भी ग्राहक को खराब या दोषपूर्ण सामान खरीदने के बाद नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत हर ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वह दोषपूर्ण उत्पाद की शिकायत कर सके और सही समाधान पा सके। अगर कोई दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) या उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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खराब सामान को वापस करने का पूरा अधिकार

किसी भी दुकान या स्टोर के मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह खराब या दोषपूर्ण सामान की वापसी से इनकार करे। अगर आपने किसी स्टोर से कोई उत्पाद खरीदा है और वह खराब निकलता है, तो आपको उसे वापस करने और उसके बदले रिफंड (Refund) या रिप्लेसमेंट (Replacement) मांगने का पूरा अधिकार है।

कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई दुकानदार रिटर्न या रिप्लेसमेंट देने से मना करता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत, किसी भी खराब प्रोडक्ट को 15 दिनों के अंदर वापस किया जा सकता है। यदि दुकानदार इसे मानने से इंकार करता है, तो ग्राहक उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में शिकायत दर्ज करा सकता है।

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रिटर्न और रिप्लेसमेंट की वैधता

ग्राहकों को इस बात का पूरा अधिकार है कि अगर कोई सामान खराब निकलता है, तो वे:

  • उसे रिटर्न कर सकते हैं और पैसा वापस मांग सकते हैं।
  • उसे रिप्लेसमेंट के लिए दे सकते हैं।
  • अगर दुकानदार इनकार करता है, तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

कहां करें शिकायत?

अगर कोई दुकानदार गलत तरीके से खराब सामान वापस लेने से मना करता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दुकानदार का पूरा पता और प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी।

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इसके अलावा, ग्राहक consumerhelpline.gov.in पर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगर दुकानदार इस शिकायत के बाद भी समाधान नहीं करता है, तो ग्राहक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Dispute Redressal Commission) में केस दर्ज करा सकते हैं।

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ऑनलाइन शॉपिंग में भी मिलते हैं ये अधिकार

ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करने वालों के लिए भी ये नियम लागू होते हैं। अगर आपने Amazon, Flipkart, Myntra जैसी किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई उत्पाद खरीदा है और वह खराब निकला, तो आपको उसे रिटर्न करने का अधिकार है।

अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलत तरीके से रिटर्न लेने से इनकार करता है, तो ग्राहक उनके कस्टमर केयर में शिकायत कर सकते हैं। फिर भी समाधान न मिले, तो उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकते हैं।

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दुकानदारों के लिए क्या है निर्देश?

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी दुकानदार अपने स्टोर पर ‘नो रिटर्न, नो एक्सचेंज’ (No Return, No Exchange) का बोर्ड नहीं लगा सकता है। यह ग्राहकों को गुमराह करने का तरीका है, जो कि अवैध है। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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