न्यूज

अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सरकारी कार्यालय में आने पर भी रोक, आदेश जारी

मेरठ प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नीति लागू की है। साथ ही, स्कूली बसों में महिला परिचालक की अनिवार्यता और हाईवे पर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई जैसे निर्णय लिए गए हैं। ये कदम दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए उठाए गए हैं।

Published on
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सरकारी कार्यालय में आने पर भी रोक, आदेश जारी
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

मेरठ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम दीपक मीणा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस को सूचित करें। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और नए आदेश

बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में, डीएम दीपक मीणा ने प्रमुख सचिव परिवहन के ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ आदेश के अनुपालन पर जोर दिया। एआरटीओ राजेश कर्दम ने सड़क दुर्घटनाओं और परिवहन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि मेरठ और आसपास के जिलों में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन्हें नियंत्रित करना प्राथमिकता है।

पेट्रोल पंप पर सख्ती के निर्देश

जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल न दिया जाए। यह भी कहा गया कि सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अन्य संस्थानों में भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

हाईवे पर विशेष निगरानी और कार्रवाई

डीएम ने दिल्ली-देहरादून हाईवे समेत जिले के सभी हाईवे पर टोल प्रबंधकों को हिदायत दी कि बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया चालक को टोल से गुजरने न दिया जाए। साथ ही ई-रिक्शा और ओवरलोड वाहनों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया। एआरटीओ ने बताया कि सिवाया स्थित टोल पर धर्मकांटा खराब होने के कारण ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा, जिससे समस्या बढ़ रही है। डीएम ने एनएचएआई को तत्काल सुधार करने के आदेश दिए।

यह भी देखें RPSC RAS Admit Card 2025 जारी इन आसान तरीकों से डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट

RPSC RAS Admit Card 2025 जारी इन आसान तरीकों से डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट

स्कूल बसों के लिए नए नियम

जिले में स्कूली बसों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। 1259 में से 49 बसों का फिटनेस प्रमाणपत्र अभी तक नहीं लिया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिन बसों में 50% से अधिक छात्राएं हैं, वहां महिला परिचालक की तैनाती अनिवार्य होगी। इसके अलावा, हर स्कूल को अपने परिसर में बच्चों को छोड़ने और लेने के लिए सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति को सक्रिय करने का निर्देश

डीएम ने कहा कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन केवल कागजों तक सीमित न रहे। इसे सक्रिय करने और उचित रूप से काम करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि समिति में विद्यालय प्राधिकरण, पुलिस अधिकारी, अभिभावक प्रतिनिधि, और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं।

ब्लैक स्पॉट और सड़क सुरक्षा उपाय

बैठक में 29 ब्लैक स्पॉट में से तीन पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने की बात सामने आई। डीएम ने इन स्थानों पर जल्द से जल्द सुरक्षा संकेतक लगाने के निर्देश दिए।

यह भी देखें PNB अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर! 23 जनवरी से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना फ्रिज हो जाएगा अकाउंट

PNB अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर! 23 जनवरी से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना फ्रिज हो जाएगा अकाउंट

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें