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नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी बंद हुई तो देना होगा 20 हजार जुर्माना! जानें नया नियम

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे को 'ब्रेकडाउन चालान' क्षेत्र घोषित किया है। यदि आपका वाहन यहां खराब होता है, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानें इस नए नियम के बारे में विस्तार से और कैसे आप इससे बच सकते हैं।

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नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी बंद हुई तो देना होगा 20 हजार जुर्माना! जानें नया नियम
नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी बंद हुई तो देना होगा 20 हजार जुर्माना! जानें नया नियम

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारू रखने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब यदि किसी वाहन की नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराबी होती है और वह ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करता है, तो वाहन मालिक पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

‘ब्रेकडाउन चालान’ क्षेत्र घोषित

नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि यदि कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब होता है और ट्रैफिक में रुकावट पैदा करता है, तो ट्रैफिक पुलिस उस पर चालान जारी कर सकती है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एक्सप्रेसवे पर वाहनों के खराब होने की घटनाएं आम हैं, जिससे यातायात जाम की समस्या बढ़ जाती है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, ये जुर्माने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत जारी किए जाएंगे, जो ट्रैफिक के मुक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करने पर दंड का प्रावधान करता है। इस धारा के तहत 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

व्यावसायिक वाहनों पर विशेष ध्यान

डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव ने बताया कि फिलहाल यह नियम मुख्यतः व्यावसायिक वाहनों पर लागू किया जा रहा है। यदि कोई व्यावसायिक वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब होता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसे टो करने के साथ चालान भी जारी करेगी। यदि वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है।

निजी वाहन चालकों के लिए राहत

निजी कार चालकों को फिलहाल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यह नियम केवल व्यावसायिक वाहनों पर लागू किया जा रहा है। हालांकि, भविष्य में नियमों का विस्तार किया जा सकता है, इसलिए सभी वाहन चालकों को अपने वाहनों की नियमित सर्विसिंग और आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन रखना चाहिए।

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वाहन खराब होना अपराध नहीं, लेकिन…

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर वाहन का खराब होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि इससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है, तो यह दंडनीय है। यदि वाहन के पास वैध फिटनेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट नहीं है या वह ओवरलोडेड है, तो इन कारणों से भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

यातायात जाम की समस्या से निपटने का प्रयास

नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोग यात्रा करते हैं, और वाहनों के खराब होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है। इस नए नियम के लागू होने से उम्मीद है कि यातायात जाम की समस्या में कमी आएगी और सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चलेगा।

वाहन चालकों के लिए सलाह

सभी वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों की नियमित सर्विसिंग करवाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और पीयूसी सर्टिफिकेट को अद्यतन रखें। इसके अलावा, ओवरलोडिंग से बचें और वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

निष्कर्ष

नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा लागू किए गए इस नए नियम का उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारू रखना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करें।

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