महाराष्ट्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए Maharashtra Helmet Rules के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब दोपहिया वाहन चालकों और पिलीयन राइडर्स (पीछे बैठने वाले यात्रियों) दोनों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के अनुसार, बिना हेलमेट पाए जाने पर ई-चालान काटा जाएगा और ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
नया हेलमेट नियम
महाराष्ट्र पुलिस ने यातायात नियमों को प्रभावी बनाने और सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह नियम लागू किया है। ई-चालान मशीनों को अब इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे चालक और पिलीयन राइडर के उल्लंघन को अलग-अलग दर्ज कर सकें।
अगर दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो दोनों पर अलग-अलग चालान किया जाएगा। जुर्माना दोनों पर समान रूप से लागू होगा, यानी प्रति व्यक्ति ₹1000। यह नियम न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों पर भी समान रूप से लागू होगा।
सड़क दुर्घटनाओं के चौंकाने वाले आंकड़े
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के एडीजी अरविंद साल्वे ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह सामने आया कि पिछले पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों में सबसे ज्यादा संख्या पीछे बैठने वाले यात्रियों की थी।
यह alarming trend स्पष्ट करता है कि हेलमेट की अनिवार्यता केवल चालकों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। दुर्घटनाओं में होने वाले गंभीर चोटों और मौतों की दर को देखते हुए अब पिलीयन राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।
चालान प्रक्रिया
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने चालान प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
ई-चालान मशीनें चालान काटने के समय स्पष्ट रूप से यह दर्शाएंगी कि जुर्माना किस पर लगाया गया है—चालक या पिलीयन राइडर। यदि हेलमेट नहीं पहना जाता है, तो पहले चालान काटा जाएगा और एक घंटे का समय दिया जाएगा।
अगर एक घंटे के भीतर व्यक्ति दोबारा नियम तोड़ता है, तो फिर से चालान भरना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य जनता को नियम पालन के प्रति जागरूक करना है।
बच्चों के लिए भी लागू होगा नियम
यह नया नियम बच्चों पर भी लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहन पर सफर कर रहे हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कोई भी दुर्घटना के समय गंभीर चोटों का शिकार न हो।
हेलमेट न पहनने पर बढ़ेगा जुर्माना
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने इस बात पर जोर दिया है कि यह कदम न केवल चालान काटने के लिए है, बल्कि लोगों को सड़क पर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। बिना हेलमेट पाए जाने पर पहले ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर व्यक्ति बार-बार नियम तोड़ता है, तो उस पर लगातार चालान किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार का कदम
सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का जवाब है। हेलमेट की अनिवार्यता से जुड़े इन नए नियमों का उद्देश्य सड़क पर अनुशासन स्थापित करना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है।