![Ladli Behna Yojana: इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे पैसे! फरवरी की किस्त रुकने की ये है बड़ी वजह!](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/Ladli-Behna-Yojana5-1024x576.jpg)
मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत हर महीने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। यह योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। हालांकि, अब यह खबर सामने आई है कि योजना की 21वीं किस्त से पहले बड़ी संख्या में महिलाओं को इससे बाहर कर दिया गया है।
जनवरी में 3,576 महिलाओं के नाम हटाए गए
जनवरी 2025 में 3,576 महिलाओं के नाम लाड़ली बहना योजना से काट दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाना है। सरकार के नियमों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं। जिन महिलाओं का आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि जनवरी में 60 वर्ष पूरी कर चुकी है, वे अब योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
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क्यों महिलाओं को योजना से किया जा रहा है बाहर?
सरकार ने लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं। यदि कोई महिला इन मानदंडों को पूरा नहीं करती, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाता है।
इन कारणों से महिलाओं को योजना से हटाया गया:
- 60 वर्ष से अधिक आयु: जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, वे अब इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- उच्च आय वाले परिवार: जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं।
- सरकारी कर्मचारी परिवार: यदि किसी महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- सांसद/विधायक परिवार: किसी भी पूर्व या वर्तमान सांसद या विधायक के परिवार की महिलाएं योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- अविवाहित महिलाएं: अविवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
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किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:
- महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- किसी भी जाति या समुदाय की महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड और समग्र आईडी (e-KYC अनिवार्य)
- बैंक खाता, जो आधार से लिंक हो
- वोटर आईडी, पैन कार्ड या राशन कार्ड (कोई एक दस्तावेज अनिवार्य)
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता की फोटो
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
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10 तारीख से पहले दी गई पिछली किस्तें
हर महीने की 10 तारीख से पहले लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। पिछले महीनों में किस्तें इस प्रकार दी गईं:
- 1 मार्च – 10वीं किस्त
- 5 अप्रैल – 11वीं किस्त
- 4 मई – 12वीं किस्त
- 7 जून – 13वीं किस्त
- 5 जुलाई – 14वीं किस्त
- 5 अक्टूबर – 17वीं किस्त
लाड़ली बहनों को बजट में मिल सकती है राहत
मध्यप्रदेश सरकार बजट 2025 में लाड़ली बहनों को 3,000 रुपये तक की राशि देने पर विचार कर रही है। यदि यह प्रावधान बजट में किया जाता है, तो लाखों महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसे “ऊंट के मुंह में जीरा” करार दिया है।
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केंद्र सरकार भी दे सकती है लाभ
हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार भी लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ नई सौगात देने की योजना बना रही है। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।