![हेलमेट पहनने के बदल गए नियम! नहीं किया पालन तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/No-Helmet-No-Fuelf-1024x576.jpg)
लखनऊ: सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी (Supreme Court Committee on Road Safety) के चेयरमैन जस्टिस एएम सप्रे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाइक पर पीछे बैठने वाले की उम्र अगर चार साल से ज्यादा है तो हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और आरटीओ प्रवर्तन विभाग जल्द ही संयुक्त अभियान शुरू करेंगे।
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार, बाइक सवार सबसे अधिक हादसों का शिकार हो रहे हैं। खासतौर पर 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा इन घटनाओं में सबसे ज्यादा हताहत हो रहे हैं। इसे देखते हुए सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया गया है।
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बाइक सवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया है कि चार साल से अधिक उम्र के पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। पुलिस और आरटीओ मिलकर इस नियम के सख्त पालन के लिए अभियान चलाएंगे। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा के अन्य नियमों को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ अभियान जारी
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ (No Helmet-No Fuel) अभियान पहले से ही चल रहा है। सरकारी और निजी कार्यालयों में भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बिना हेलमेट आने वाले कर्मियों को अनुपस्थित कर दिया जाएगा। जस्टिस एएम सप्रे ने आदेश दिया कि बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनने के लिए सख्ती से बाध्य किया जाए।
इसके साथ ही हेलमेट आईएसआई (ISI) मानक का ही होना चाहिए। यदि कोई बिना हेलमेट बाइक चलाता है या पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता, तो उस पर चालान की कार्रवाई होगी।
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सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, ड्रंक ऐंड ड्राइव (Drunk and Drive) और वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, एनएचएआई (NHAI) की सभी सड़कों पर वे-इन मोशन डिवाइस को ई-चालान पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।
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सड़क सुरक्षा के लिए लिए गए प्रमुख निर्णय
- हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी – सभी हाईवे पर स्पीड कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले एएनपीआर (ANPR) कैमरे और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
- ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार – सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
- विश्वकर्मा ऐप से अधिकारियों की निगरानी – सभी पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को विश्वकर्मा ऐप से जोड़ा जाएगा, जिससे ब्लैक स्पॉट की पहचान तेजी से हो सके।
- यातायात थानों की संख्या बढ़ेगी – दुर्घटना रोकने के लिए हर जिले में यातायात थाना बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- स्पीड लिमिट डिवाइस अनिवार्य होगी – ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए स्पीड लिमिट डिवाइस को सख्ती से लागू किया जाएगा।
- रोड सेफ्टी क्लब होंगे सक्रिय – शैक्षणिक संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब को सक्रिय किया जाएगा और ‘बेस्ट रोड सेफ्टी’ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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हेलमेट न पहनने पर क्या होगी सजा?
अगर कोई बाइक सवार या पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता, तो चालान काटा जाएगा। इस नियम को लेकर जल्द ही सख्त अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस और आरटीओ मिलकर कार्रवाई करेंगे।
युवाओं में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में वाद-विवाद और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत रोड सेफ्टी क्लबों को मजबूत किया जाएगा और युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।