प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। अब यह योजना मध्यम वर्ग तक भी विस्तारित की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को घर खरीदने या बनाने में सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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पीएम आवास योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक होती है।
तय समय में मकान बनाने पर 10,000 रुपये
सरकार ने इस योजना में कुछ नए बदलाव किए हैं, जिनमें से एक बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई लाभार्थी 12 महीने यानी एक वर्ष के भीतर मकान का निर्माण पूरा कर लेता है, तो उसे 10,000 रुपये का अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। यह पहल योजना के लाभार्थियों को तेजी से निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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महिलाओं को मिलेगी विशेष आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को भी विशेष आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- बुजुर्ग महिलाओं को 30,000 रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी।
- विधवा और परित्यक्त महिलाओं को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मकान बेचने या ट्रांसफर करने पर 5 साल का प्रतिबंध
योजना में यह भी शर्त जोड़ी गई है कि लाभार्थी को अपने मकान को कम से कम 5 वर्षों तक अपने पास रखना होगा। इस अवधि के दौरान वे इसे बेच नहीं सकते और न ही किसी अन्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि योजना के तहत मिलने वाले मकान का सही उपयोग किया जा सके और केवल जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिले।
2.50 लाख रुपये की सब्सिडी कैसे मिलेगी?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाती है।
- यदि कोई व्यक्ति बैंक से गृह ऋण लेता है, तो सरकार की ओर से उसे 2.50 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- जो लोग खुद का मकान बनाना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
- अगर कोई व्यक्ति सरकारी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान खरीदता है, तो उसे भी 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
वंचित वर्गों को प्राथमिकता
इस योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विधवा महिलाएं, अविवाहित महिलाएं और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना का लाभ सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।
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उत्तर प्रदेश में मिलेगा अतिरिक्त लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि राज्य के लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत अधिक अनुदान और विशेष सहायता दिए जाने की संभावना है।