कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रो-राटा नियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की गणना को मंजूरी दी है, जिससे पेंशन का निर्धारण कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक रूप से किया जाएगा। यह नियम 1 सितंबर 2014 से प्रभावी है और उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने अपनी पीएफ (PF) योगदान राशि नियमित रूप से जमा की है। इसके लिए EPFO ने सर्कुलर जारी किया है, जिसे सभी क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों को भेजा गया है।
क्या है प्रो-राटा नियम?
प्रो-राटा नियम के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा अवधि को दो हिस्सों में विभाजित कर की जाएगी।
- पहला हिस्सा: नवंबर 1995 से अगस्त 2014 तक की अवधि के लिए वेतन सीमा ₹6,500 निर्धारित की गई है।
- दूसरा हिस्सा: सितंबर 2014 के बाद की अवधि के लिए वेतन सीमा ₹15,000 लागू की गई है।
यह नियम हायर पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, उनकी पेंशन कम हो सकती है क्योंकि इसे दो अलग-अलग वेतन सीमाओं पर आधारित करके विभाजित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और श्रम मंत्रालय की स्वीकृति
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में दिए गए आदेश में ट्रस्ट द्वारा संशोधित उपनियमों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्रम मंत्रालय ने प्रो-राटा नियम को लेकर उठाए गए मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया। यह स्पष्ट किया गया कि हायर पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान और सही पात्रता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ट्रस्ट के नियम लागू होंगे।
हायर पेंशन योजना के लिए अन्य निर्देश
- एग्जेम्प्टेड संगठनों में हायर पेंशन पात्रता उनके पीएफ ट्रस्ट के नियमों के तहत होगी।
- हायर पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान प्राप्त होने के बाद ही पात्रता दी जाएगी।
- लंबित बकाया राशि को संबंधित महीने के वेतन के साथ जोड़कर भुगतान किया जाएगा।
- बकाया पर धारा 14-बी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन ब्याज लिया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा
EPFO ने निर्देश दिया है कि हायर पेंशन के सभी प्राप्त आवेदनों का निपटारा 7 फरवरी 2024 तक किया जाए। इसके तहत:
- 24 जनवरी तक सभी सत्यापित आवेदनों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए जाने चाहिए।
- 5,000 से कम आवेदनों वाले कार्यालयों को भी इसी समय सीमा का पालन करना होगा।
- समय सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देरी के कारण और समाधान
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कार्यालयों में आवेदनों की प्राथमिकता न देने और देरी पर नाराजगी व्यक्त की।
- हायर पेंशन की गणना के लिए समय पर दिशानिर्देश और अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए गए।
- केंद्रीय कार्यालय पर बार-बार निर्भरता कम करने की सलाह दी गई।
- कुछ कार्यालयों ने समय पर कार्य पूरा किया है, लेकिन बाकी को प्रक्रिया तेज करने की चेतावनी दी गई है।