दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक दल लगातार जनता से संपर्क साध रहे हैं और चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कई तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की गई हैं। इन्हीं में से एक है ड्राई डे (Dry Day) की घोषणा।
चुनाव के 48 घंटे पहले शराब बिक्री पर पाबंदी
दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदान से 48 घंटे पहले यानी 3 फरवरी की शाम से ही सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस अवधि में कोई भी शराब की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।
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ड्राई डे की अवधि
राजधानी में 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक और इसके बाद 8 फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन भी ड्राई डे रहेगा। इस दौरान दिल्ली में शराब की सभी दुकानें, बार और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
घर में रखी शराब पीने पर क्या है नियम?
ड्राई डे के दौरान सरकार केवल शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इसके सेवन पर प्रतिबंध लगाती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले से ही शराब खरीद रखी है, तो वह इसे अपने घर पर पी सकता है। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी सार्वजनिक आयोजन में शराब का सेवन करना कानूनन दंडनीय होगा।
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शराब पीकर बाहर निकलने से बचें
अगर किसी ने घर पर शराब पी और फिर बाहर निकला, तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। ड्राई डे के दौरान पुलिस की सतर्कता बढ़ जाती है और यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से नशे की हालत में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर नशे की हालत में पहुंचता है या किसी से बहस करता है, तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है।
चुनाव के दौरान सख्त नियम
कई लोग सोच सकते हैं कि वे गुरुग्राम, नोएडा या अन्य नजदीकी राज्यों से शराब खरीदकर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा करना भी जोखिम भरा हो सकता है। चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस द्वारा सख्त चेकिंग की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति सीमा पार से शराब खरीदकर दिल्ली में लाने की कोशिश करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस द्वारा वाहनों की तलाशी ली जा रही है और अवैध रूप से शराब ले जाते पकड़े जाने पर दंड का प्रावधान है।
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