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बिना वोटर ID के भी डाल सकते हैं वोट! बस इनमें से कोई 1 डॉक्यूमेंट दिखाएं और अपने अधिकार का करें इस्तेमाल

अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं! चुनाव आयोग ने 11 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिनसे आप बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकते हैं।

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बिना वोटर ID के भी डाल सकते हैं वोट! बस इनमें से कोई 1 डॉक्यूमेंट दिखाएं और अपने अधिकार का करें इस्तेमाल

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान 5 फरवरी को होगा और इसी दिन वोटर्स अपने मतों से दिल्ली की नई सरकार चुनेंगे। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। मतदान के लिए वोटर आईडी (Voter ID) का होना अनिवार्य समझा जाता है, लेकिन कई मतदाता इस धारणा में रहते हैं कि बिना वोटर आईडी के वे मतदान नहीं कर सकते। यह पूरी तरह सही नहीं है।

बिना वोटर आईडी के भी डाल सकते हैं वोट

यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग (Election Commission) ने ऐसे 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। यह सुविधा उन नागरिकों के लिए है जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन किसी कारणवश उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है।

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इन डॉक्यूमेंट्स से करें मतदान

चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्यता दी है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मौजूद है, तो आप मतदान कर सकते हैं। इनमें पासपोर्ट (Passport), पैन कार्ड (PAN Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), आधार कार्ड (Aadhaar Card), पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक शामिल हैं। इसके अलावा, मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card), श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड (Pension Card) जिस पर आपकी फोटो लगी हो, इनका भी इस्तेमाल मतदान के लिए किया जा सकता है।

अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जिनसे वोटिंग संभव है

इसके अलावा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों (MPs), विधायकों (MLAs) और विधान परिषद सदस्यों (MLCs) द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र से भी मतदान किया जा सकता है। यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, या फिर किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हैं, तो आप अपनी कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक फोटो आईडी के आधार पर भी वोट डाल सकते हैं।

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महत्वपूर्ण निर्देश मतदान दिवस के लिए

मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करें कि आपके पास इनमें से कोई भी एक वैध दस्तावेज हो। ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट की केवल फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, बल्कि ओरिजनल डॉक्यूमेंट ही दिखाना अनिवार्य है। यदि मतदान प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी सवाल या दिक्कत हो, तो पोलिंग केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें।

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