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Bijli chori: बिजली चोरी करना पड़ गया भारी, कोर्ट ने दी दो साल की जेल और जुर्माना, कँटिया लगाने वालों की उड़ी रातों की नींद

शिवपुरी में बिजली चोरी (Electricity Theft) के मामले में बड़ा फैसला! कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई—जाने पूरा मामला और कैसे बचें कानूनी पचड़े से। साथ ही, अब बिजली विभाग के कर्मचारियों की **सेल्फी से होगी अटेंडेंस

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Bijli chori: बिजली चोरी करना पड़ गया भारी, कोर्ट ने दी दो साल की जेल और जुर्माना, कँटिया लगाने वालों की उड़ी रातों की नींद
Bijli chori: बिजली चोरी करना पड़ गया भारी, कोर्ट ने दी दो साल की जेल और जुर्माना, कँटिया लगाने वालों की उड़ी रातों की नींद

मध्य प्रदेश में बिजली चोरी (Electricity Theft) के मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई जारी है। हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co Ltd – MPMKVVCL) के शिवपुरी संभाग-एक के अंतर्गत ग्राम रातौर निवासी राजेश रावत को 5 साल पुराने बिजली चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश (District Court) ने आरोपी को 2 साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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क्या है पूरा मामला?

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक पराग धावर्डे के नेतृत्व में 11 जनवरी 2019 को एक निरीक्षण दल ने ग्राम रातौर का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान राजेश रावत को बिना वैध बिजली कनेक्शन के सीधे तार जोड़कर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया।

इसके बाद कंपनी ने आरोपी के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश ने 2 साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

बिजली चोरी है दंडनीय अपराध

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल वैध बिजली कनेक्शन (Valid Electricity Connection) लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अवैध रूप से बिजली चोरी करना गंभीर अपराध है, जिसमें जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान है।

कंपनी ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिजली चोरी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बिजली चोरी से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

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अब सेल्फी से दर्ज होगी अटेंडेंस

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नई उपस्थिति प्रणाली लागू की है। अब सभी कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति सेल्फी (Selfie) के माध्यम से दर्ज करानी होगी।

नई उपस्थिति प्रणाली के निर्देश

  • सभी कार्मिकों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक सेल्फी आधारित उपस्थिति प्रणाली संस्करण 2.0 अथवा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
  • उपस्थिति दर्ज न करने पर वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है और अनुपस्थिति के मामले में वेतन कटौती होगी।
  • कर्मचारी ऐसे स्थान से सेल्फी लेंगे, जहां से उनके बैठने या कार्य करने का स्थान स्पष्ट दिखाई दे।
  • यदि किसी कर्मचारी को उपस्थिति दर्ज करने में कोई असुविधा होती है, तो वह तत्काल स्थापना शाखा से संपर्क कर सकता है।

कंपनी ने इस संबंध में सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि इस प्रणाली से कार्यस्थल पर अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहेगी।

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बिजली चोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPMKVVCL) ने बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को वैध कनेक्शन लेने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अनधिकृत बिजली कनेक्शन से बचें और यदि कहीं बिजली चोरी होती दिखे तो इसकी सूचना तुरंत कंपनी को दें।

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