वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खाताधारकों और NPS वात्सल्य योजना से जुड़े लोगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। खासतौर पर, पुराने NSS-87 और NSS-92 खातों से 29 अगस्त 2024 के बाद रकम निकालने पर अब किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं, NPS वात्सल्य योजना में निवेश करने वाले माता-पिता को अब टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
बजट 2025 में सरकार ने NSS खाताधारकों और NPS वात्सल्य योजना से जुड़े निवेशकों को बड़ी राहत दी है। NSS खातों से जुर्माने की बाध्यता हटने से वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा, जबकि NPS वात्सल्य योजना में निवेश करने वाले माता-पिता को अधिकतम ₹50,000 तक की टैक्स छूट मिलेगी।
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राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खाताधारकों को राहत
कई वरिष्ठ नागरिकों के पास पुराने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खाते हैं, जिन पर अब ब्याज नहीं दिया जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
मुख्य घोषणाएँ:
- 29 अगस्त 2024 के बाद NSS खातों से पैसा निकालने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- यह सुविधा विशेष रूप से NSS-87 और NSS-92 खातों के लिए लागू होगी।
- इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, जिनके NSS खाते निष्क्रिय हो चुके थे।
सरकार के इस कदम से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे अपनी बचत को बिना किसी जुर्माने के निकाल सकेंगे।
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राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC): सुरक्षित निवेश विकल्प
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) भारत सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षित निवेश योजना है, जो विशेष रूप से मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है।
NSC की विशेषताएँ:
- डाकघर के माध्यम से उपलब्ध सुरक्षित निवेश विकल्प।
- आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ।
- सुनिश्चित ब्याज दर, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती।
सरकार के इस फैसले से बचत करने वाले नागरिकों को अधिक भरोसेमंद और लचीला निवेश विकल्प मिलेगा।
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NPS वात्सल्य योजना में टैक्स छूट का ऐलान
बजट 2025 में सरकार ने NPS वात्सल्य योजना के तहत एक बड़ी राहत दी है। यह योजना नाबालिगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और अब इसमें निवेश करने वाले माता-पिता को भी टैक्स लाभ मिलेगा।
मुख्य घोषणाएँ:
- NPS वात्सल्य खाते में योगदान पर अधिकतम ₹50,000 तक की टैक्स छूट मिलेगी।
- यह कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही उपलब्ध होगी।
- नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- नाबालिग के खाते से निकाली गई राशि को माता-पिता की आय में शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अंशदान राशि के 25% से अधिक न हो।
- नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
NPS वात्सल्य योजना: बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन पहल
सरकार ने 18 सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से NPS वात्सल्य योजना लॉन्च की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और कम उम्र से ही बचत की आदत डालना है।
इस योजना के तहत:
- माता-पिता अपने बच्चों के लिए NPS खाता खोल सकते हैं।
- शिक्षा, विशेष बीमारियों के इलाज और विकलांगता (75% से अधिक) की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है।
- अब NPS जैसी सुविधाएँ और कर लाभ भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं।
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विशेषज्ञों की राय
टैक्स विशेषज्ञ शरह कोहली ने सीएनबीसी आवाज़ पर बताया कि पहले NPS वात्सल्य योजना को लेकर टैक्स-सेविंग के फायदे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अब इस पर अधिक स्पष्टता आ गई है। इससे माता-पिता के लिए यह योजना अधिक आकर्षक बन गई है।
सरकार की इस पहल से बच्चों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी और माता-पिता को कर लाभ के साथ निवेश करने का एक बेहतर विकल्प मिलेगा।