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अब से बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, साल में केवल इतना पैसा निकाल सकते हैं Bank Transaction Rules

अगर आप सोचते हैं कि बैंक से पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती, तो यह जानकारी आपके लिए है! जानिए आईटीआर, टीडीएस और एटीएम शुल्क से जुड़ी अहम बातें, जो आपकी बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बना सकती हैं।

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अब से बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, साल में केवल इतना पैसा निकाल सकते हैं Bank Transaction Rules

क्या आप जानते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसे निकालने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू होते हैं? खासकर अगर आप यह मानते हैं कि अपने खाते में जमा रकम कभी भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा रुकिए। आयकर अधिनियम और बैंकिंग चार्ज से जुड़े कुछ नियमों को समझना जरूरी है ताकि अनावश्यक टैक्स और शुल्क से बचा जा सके। इन नियमों को जानकर आप अपने पैसे निकालने में सहूलियत महसूस करेंगे और साथ ही आपको किसी भी अप्रत्याशित टैक्स से बचने का भी अवसर मिलेगा।

कितना कैश निकाल सकते हैं?

अक्सर लोग मानते हैं कि बैंक खाते से जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कुछ सीमाएं तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालता है और उसने लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो उसे टीडीएस (TDS) का भुगतान करना होगा। यह नियम सभी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिस खातों पर लागू होता है।

आईटीआर ना भरने वालों के लिए यह नियम काफी सख्त होते हैं, क्योंकि यदि वे बड़ी रकम निकालते हैं, तो उन्हें सरकार को टीडीएस के रूप में अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न की स्थिति को अपडेट रखें, ताकि किसी प्रकार का अनावश्यक टैक्स दबाव न आए।

ITR भरने वालों को विशेष छूट

जो लोग नियमित रूप से ITR फाइल करते हैं, उन्हें इन नियमों में राहत मिलती है। ऐसे ग्राहक बिना टीडीएस भुगतान के, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं। यह नियम उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है जो अपने कर दायित्वों का पालन करते हैं। इससे न केवल वे टैक्स से बचते हैं, बल्कि उन्हें बड़ी रकम निकालने में किसी प्रकार की रोकावट का सामना नहीं करना पड़ता।

यह छूट उस व्यक्ति को मिलती है जो नियमित रूप से अपने आयकर रिटर्न को दाखिल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी वित्तीय लेन-देन साफ और पारदर्शी हों। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने खाते से बड़ी राशि निकालते हैं, जैसे बड़े व्यवसायी और उच्च आय वाले लोग।

कितना देना होगा TDS?

इस नियम के तहत अगर आप एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी करते हैं, तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। वहीं, जो लोग ITR फाइल नहीं करते, उन्हें 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर 2% और 1 करोड़ रुपये से अधिक पर 5% का टीडीएस देना पड़ता है।

अगर आप आईटीआर भरने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको इस प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा जब तक कि आपकी निकासी 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो। हालांकि, जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, उन्हें ज्यादा शुल्क का सामना करना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग सही टैक्स प्रक्रिया का पालन करें और सरकार को अपने कर दायित्व का सही तरीके से भुगतान करें।

एटीएम ट्रांजेक्शन पर चार्ज का नियम

बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए नकदी निकालने पर भी शुल्क लागू है। RBI के नियमों के तहत, 1 जनवरी 2022 से बैंक एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक बार नकदी निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 21 रुपये का शुल्क वसूलते हैं। अधिकतर बैंकों में अपने एटीएम से हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। मेट्रो शहरों में यह सीमा और भी कम है, जहां अपने बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार फ्री में पैसा निकाल सकते हैं।

यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अपने बैंक के एटीएम से अधिक बार पैसे निकालते हैं, तो आपको शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर भी लागू होता है। ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि आप अपने एटीएम से पैसे निकालने की संख्या को सीमित रखें ताकि आपको अतिरिक्त शुल्क का सामना न करना पड़े।

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