![3 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की हुई घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, बैंक और दफ्तर Public Holiday](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/दफ्तर-Public-Holiday-1024x576.jpg)
सरकार ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए 11 फरवरी, 17 फरवरी और 20 फरवरी को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय नागरिकों को अपने मताधिकार (Voting Right) का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, 23 फरवरी को भी मतदान होगा, लेकिन यह दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा 11, 17 और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना मतदान को बढ़ावा देने का एक प्रभावी कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिक अपने मताधिकार (Voting Right) का सही ढंग से प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। चुनाव आयोग भी मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तैयार है।
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चुनाव तिथियां और सार्वजनिक अवकाश
सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान तिथि तय की है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश का उद्देश्य मतदान को सुगम बनाना है ताकि अधिकतम संख्या में नागरिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है।
सरकार की अपील: मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल
चुनाव के दौरान छुट्टी घोषित करने से नागरिकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवकाश का सदुपयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
मतदान एक लोकतांत्रिक अधिकार होने के साथ-साथ नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। सरकार का यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने और अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करेगा।
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चुनाव आयोग की तैयारियां
चुनाव आयोग (Election Commission) ने इस चुनाव को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग शामिल है।
सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए निर्देश
सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदान के लिए अपने अवकाश का उपयोग करें और अपने परिवार एवं समुदाय के अन्य सदस्यों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।
हालांकि, यह अवकाश केवल सरकारी संस्थानों के लिए लागू है, लेकिन निजी कंपनियों और उद्योगों से भी यह उम्मीद की जा रही है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक समय दें।
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कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य
चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 (COVID-19) सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसमें निम्नलिखित सावधानियां शामिल हैं:
- मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाएगा।
- मतदान करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा।
- चुनाव अधिकारियों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।