![ELI स्कीम का चाहिये फायदा? तो 15 फरवरी तक निपटा लें ये काम, वरना होगा नुकसान](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/ELI-Scheme-1024x576.jpg)
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों और कंपनियों को बड़ी राहत दी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी और कंपनियां 15 फरवरी 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 जनवरी थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत मिलेगी जो अभी तक यह काम पूरा नहीं कर पाए थे।
EPFO द्वारा UAN और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 करना लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना आवश्यक है, ताकि EPF खातों में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। जो कर्मचारी अभी तक यह काम नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द इसे निपटा लें, वरना उन्हें PF निकासी और अन्य लाभों में परेशानी हो सकती है।
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डेडलाइन आगे बढ़ने से किसे होगा फायदा?
EPFO के इस फैसले से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने अभी तक अपना UAN और बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनियों के लिए भी यह एक राहत भरा कदम है, क्योंकि इससे उन्हें अपने कर्मचारियों की EPF से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूरा करने का अधिक समय मिलेगा।
EPFO के नियमों के अनुसार, अगर UAN आधार से लिंक नहीं होता है, तो कर्मचारी ईपीएफ (EPF) खाते में योगदान और निकासी करने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। साथ ही, ईएलआई (ELI) स्कीम का लाभ उठाने के लिए भी यह प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है।
क्यों जरूरी है UAN और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना?
EPFO ने UAN और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि इससे ईपीएफ खातों में पारदर्शिता बनी रहती है। यह कदम फर्जी अकाउंट्स और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है। आधार लिंक होने से:
- कर्मचारी अपने PF बैलेंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
- ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है।
- नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों की केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- डिजिटल ऑथेंटिकेशन के जरिए ईपीएफ निकासी में तेजी आती है।
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15 फरवरी तक यह काम नहीं किया तो क्या होगा?
अगर कर्मचारी 15 फरवरी 2025 तक अपने UAN और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:
- EPF कंट्रीब्यूशन में दिक्कत: आधार लिंक न होने पर EPF खाते में योगदान जमा होने में समस्या हो सकती है।
- PF निकासी में अड़चन: अगर KYC पूरी नहीं होती है, तो PF निकासी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ELI स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा: EPFO की ईएलआई (Employee Linked Insurance) स्कीम का फायदा उठाने के लिए भी यह जरूरी है।
आधार से UAN और बैंक अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया
- जो कर्मचारी अभी तक UAN और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं, वे EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आधार लिंक करने का तरीका:
- EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- UAN और पासवर्ड दर्ज करें।
- KYC सेक्शन में जाएं और आधार को लिंक करने का ऑप्शन चुनें।
- आधार नंबर और अन्य जानकारी भरें और OTP वेरिफिकेशन करें।
- बैंक अकाउंट जोड़ें और IFSC कोड दर्ज करें।
- जानकारी सही होने पर ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
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इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद EPFO द्वारा KYC वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद UAN और बैंक अकाउंट सफलतापूर्वक आधार से लिंक हो जाएगा।
ऑफलाइन आधार लिंक करने का तरीका
अगर कोई कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वह नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर ऑफलाइन आधार लिंक कर सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और UAN नंबर की कॉपी लेकर जाना होगा।
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कंपनियों के लिए क्या हैं निर्देश?
नियोक्ताओं को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारियों का UAN आधार से लिंक हो। कंपनियां EPFO के नियोक्ता पोर्टल के जरिए अपने कर्मचारियों की KYC प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।