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DMRC Rules: मेट्रो में रील बनाना पड़ सकता है भारी! जानें कितनी सजा और जुर्माने का है नियम!

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक और कुशल परिवहन सेवा है। इसे मनोरंजन या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का स्थान नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेट्रो में रील बनाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है।

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DMRC Rules: मेट्रो में रील बनाना पड़ सकता है भारी! जानें कितनी सजा और जुर्माने का है नियम!
DMRC Rules: मेट्रो में रील बनाना पड़ सकता है भारी! जानें कितनी सजा और जुर्माने का है नियम!

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और यह राजधानी के हर कोने में पहुंच चुकी है। यातायात की भीड़भाड़ से बचने के लिए लाखों लोग रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह सार्वजनिक परिवहन केवल यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि रील्स (Reels) और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का स्थान भी बन गया है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो परिसर में रील बनाने पर बैन लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है।

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मेट्रो में रील बनाने पर क्यों लगा बैन?

बीते कुछ महीनों में दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें यात्री ट्रेन के अंदर डांस करते या अन्य अजीब हरकतें करते नजर आए। इनमें से कुछ वीडियो अश्लील हरकतों (Obscene Acts) को भी दर्शाते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है। मेट्रो एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है, जिसे यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, न कि मनोरंजन और सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण के लिए।

इसके चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा और नियमों को सख्त करते हुए मेट्रो परिसर में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यदि कोई व्यक्ति मेट्रो में रील बनाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 59 के तहत कार्रवाई, जेल भी संभव

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) प्रशासन ने इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यदि कोई व्यक्ति मेट्रो में सार्वजनिक शांति भंग करता है, लोगों को परेशान करता है, या फिर किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत करता है, तो उसके खिलाफ धारा 59 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 59 के अंतर्गत मेट्रो नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया जा सकता है और यदि मामला गंभीर होता है, तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि यात्री, केवल यात्री बनें, परेशानी का कारण न बनें।

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मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ी निगरानी

मेट्रो में लगातार बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया है। कई स्टेशनों पर मेट्रो सुरक्षा कर्मचारी और सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। मेट्रो प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि यदि वे किसी को भी इस तरह की गतिविधियां करते देखें, तो तुरंत इसकी सूचना मेट्रो स्टाफ या सुरक्षा अधिकारियों को दें।

अन्य शहरों में भी बढ़ी सख्ती

यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अन्य मेट्रो शहरों जैसे मुंबई (Mumbai), बेंगलुरु (Bangalore), कोलकाता (Kolkata) और हैदराबाद (Hyderabad) में भी मेट्रो प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है। कई शहरों में मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके।

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यात्रियों से अपील: नियमों का पालन करें

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों से अपील की है कि वे मेट्रो को एक सार्वजनिक परिवहन माध्यम के रूप में देखें और उसके नियमों का पालन करें। मेट्रो में रील बनाने, डांस करने या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों से अन्य यात्रियों को असुविधा हो सकती है, जिससे बचना चाहिए।

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