देश में वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल, सीएनजी (CNG) और फास्ट टैग (FASTag) के नियमों में अहम बदलाव करने जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक नई नीति पर विचार कर रही है, जिसके तहत अब पेट्रोल और सीएनजी चालित वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) लेना अनिवार्य होगा। अगर किसी वाहन के पास यह बीमा नहीं होगा, तो उसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही फास्ट टैग खरीदने की सुविधा दी जाएगी।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आखिर होता क्या है?
सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन इंश्योरेंस (Motor Vehicle Insurance) से जुड़े उपायों पर चर्चा की है। पहले यह समझना जरूरी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। यह बीमा वाहन से जुड़े किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार या बाइक किसी अन्य वाहन से टकराती है और उस वाहन को कोई नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करेगी। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) की धारा 146 के अनुसार, किसी भी वाहन के लिए यह बीमा अनिवार्य है। यह कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए होना चाहिए।
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फायदे
- दुर्घटना के दौरान किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई वाहन मालिक को नहीं करनी पड़ती, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी इसका भुगतान करती है।
- मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है, ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- यह नियम दुर्घटनाओं में होने वाले मुआवजे के मामलों को हल करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
- इसमें मृत्यु, शारीरिक क्षति, वाहन और संपत्ति की क्षति तथा कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्च शामिल हैं।
फास्ट टैग और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कनेक्शन
फास्ट टैग का उपयोग टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के लिए किया जाता है। अब सरकार इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि वाहन मालिकों को फास्ट टैग लेने के लिए भी इंश्योरेंस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इससे टोल प्लाजा पर भुगतान में सुविधा होगी और सड़क पर वाहनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
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सीएनजी वाहनों के लिए भी लागू होंगे नए नियम
सीएनजी वाहन पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन सड़क पर सुरक्षा की दृष्टि से यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है। पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की तरह ही अब सीएनजी वाहन मालिकों को भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माने और सजा का सामना करना पड़ सकता है।
बिना इंश्योरेंस पकड़े जाने पर भारी जुर्माना
वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। वहीं, दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना बढ़कर 4,000 रुपये तक हो सकता है।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी चेतावनी
अगर आप एक जिम्मेदार वाहन चालक हैं, तो इन नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की भी जान बच सकेगी। यह नियम दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक साबित होगा।