किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्यों की सरकारें विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की है, जिसमें सब्जियों की खेती के लिए 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देगी।
इन सब्जियों की खेती पर मिलेगी सब्सिडी
बिहार सरकार की इस विशेष सब्सिडी योजना के तहत किसान करेला, तरबूज, बैंगन, खरबूज, कद्दू, मिर्च, भिंडी, नेनुआ जैसी विभिन्न सब्जियों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को इस योजना के तहत 75% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें खेती में निवेश की चिंता कम होगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
सब्सिडी योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 0.25 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को बीज सहायता भी दी जाएगी। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी।
सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया
जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा से सब्सिडी वाले बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से भी किसान इन बीजों को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखें:
- भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र
- ऑनलाइन अपडेटेड रसीद
- विधि मान्य भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- भूमि स्वामित्व के साथ वंशावली (यदि भूमि का अधिकार स्पष्ट नहीं है)
- किसान का आधार कार्ड
यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र किसान ही इस योजना का लाभ उठाएं, सरकार ने इन दस्तावेजों को अनिवार्य किया है।
आवेदन कैसे करें?
जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- विकास योजना कॉलम में जाएं।
- वहां उपलब्ध सब्सिडी योजना विकल्प का चयन करें।
- मांगी गई जानकारी को सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
किसान चाहें तो इस योजना की अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना केवल बिहार राज्य के किसानों के लिए लागू है। इसके अलावा, सरकार ने कुछ जिलों को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी है, जिससे उन्हीं जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?
अगर किसी किसान को इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वे अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इससे उन्हें योजना की प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी।