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गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 50% छूट! सरकार का बड़ा आदेश, जानें क्या हैं शर्तें

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेलों में गैर-परिवहन वाहनों पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट की घोषणा की है। यह छूट क्षेत्रीय आरटीओ पंजीकरण वाले वाहनों पर लागू होगी। इस निर्णय से स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है।

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गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 50% छूट! सरकार का बड़ा आदेश, जानें क्या हैं शर्तें
गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 50% छूट!

ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार ने वाहन खरीद को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। इस मेले में गैर-परिवहन यान जैसे मोटरसाइकिल, मोटरकार, ओमनी बस और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर (Lifetime Motor Vehicle Tax) में 50% छूट की घोषणा की गई है। यह फैसला गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

इस छूट का लाभ केवल उन्हीं वाहनों पर मिलेगा, जिनका स्थायी पंजीयन ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) में कराया जाएगा। ग्वालियर के बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्वालियर आरटीओ से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में 40 दिनों तक जारी रहेगी छूट

ग्वालियर व्यापार मेले के अलावा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024-25 में भी इसी प्रकार की छूट लागू की गई है। यह मेला 1 मार्च से शुरू होकर 40 दिनों तक चलेगा। उज्जैन के वाहन खरीदारों को भी आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट का लाभ मिलेगा। उज्जैन मेला, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले का प्रमुख आकर्षण है, के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

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मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक महत्व

ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू हो चुका है और यह 25 फरवरी तक चलेगा। यह मेला न केवल स्थानीय बल्कि देशभर के कारोबारियों के लिए एक बड़ा मंच है। सिंधिया परिवार द्वारा शुरू किए गए इस ऐतिहासिक मेले ने समय के साथ एक बड़ा व्यापारिक आयोजन का रूप ले लिया है। हर साल लाखों लोग इस मेले में भाग लेने आते हैं और यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देता है।

उज्जैन का विक्रमोत्सव मेला, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, अब व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अपनी पहचान बना रहा है। इस साल की कर छूट योजना से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है।

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