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Khan Sir Real Name: खान सर का असली नाम का हुआ खुलासा! लीगल नोटिस ने खोली सच्चाई

खान सर और BPSC के विवाद ने शिक्षा जगत और छात्रों के बीच हलचल मचा दी है। लीगल नोटिस में उनके असली नाम का खुलासा हुआ और उन पर कई गंभीर आरोप लगे। यह प्रकरण शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।

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Khan Sir Real Name: खान सर का असली नाम का हुआ खुलासा! लीगल नोटिस ने खोली सच्चाई
Khan Sir Real Name

खान सर, जो अपनी अनोखी शैली और शिक्षण विधि के कारण छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, हाल ही में एक नए विवाद में घिर गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं परीक्षा को रद्द करने और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद, उन्होंने आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। खान सर ने सीट बेचने के आरोप लगाते हुए कुछ अपशब्द भी कहे, जिसके बाद BPSC ने उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उनके असली नाम का भी खुलासा किया गया, जिसे लेकर पहले से कई तरह की अफवाहें थीं।

लीगल नोटिस में असली नाम का खुलासा

सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहने वाले खान सर से कई बार उनके असली नाम के बारे में पूछा गया। उन्होंने इसे लेकर कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन BPSC द्वारा भेजे गए नोटिस में उन्हें “फैसल खान @ खान सर” बताया गया है। यह नोटिस उनके दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न शिक्षण केंद्रों पर भेजा गया।

Khan Sir Real Name: खान सर का असली नाम का हुआ खुलासा! लीगल नोटिस ने खोली सच्चाई
Legal Notice

आयोग का आरोप और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

BPSC के नोटिस में कहा गया है कि खान सर की टिप्पणियां न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि आधारहीन भी हैं। आयोग ने उनके बयानों को कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला करार दिया है। उन्होंने छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ी। आयोग ने यह भी कहा कि उनके इस रवैये से छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है।

खान सर पर लगे अन्य आरोप

पांच पन्नों के इस नोटिस में BPSC ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग का कहना है कि उन्होंने बिना किसी ठोस प्रमाण के BPSC पर सीट बेचने का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लोग शामिल हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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