बिहार की राजधानी पटना में संपत्ति कर (Property Tax) का भुगतान न करने वालों पर पटना नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार नोटिस के बावजूद कर न जमा करने वाले संपत्ति धारकों पर अब कुर्की (Seizure) की कार्रवाई शुरू की जा रही है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 और पटना नगर निगम कर व गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के तहत, कुल 491 संपत्ति धारकों को कुर्की नोटिस भेजा गया है।
इन नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित राशि जमा नहीं की गई, तो अचल संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि संपत्ति कर वसूली में सुधार हो सके और अन्य नागरिक भी समय पर कर चुकाने के लिए प्रोत्साहित हों।
दंडाधिकारी की भूमिका और कुर्की का समय निर्धारण
कुर्की की प्रक्रिया में पटना नगर निगम की टीम के साथ दंडाधिकारी (Magistrate) की मौजूदगी अनिवार्य होगी। नगर निगम ने हर दिन की कार्रवाई के लिए 01 दंडाधिकारी और 12 पुलिसकर्मियों (08 पुरुष और 04 महिला) की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। यह प्रतिनियुक्ति 13 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक के लिए की गई है।
इस दौरान टीम अंचलवार घूरेगी और कुर्की की कार्रवाई करेगी।
अंचलवार कुर्की का शेड्यूल
- नूतन राजधानी अंचल: 13 और 20 जनवरी 2025
- पाटलिपुत्र अंचल: 14 और 21 जनवरी 2025
- बांकीपुर अंचल: 15 और 22 जनवरी 2025
- कंकड़बाग अंचल: 16 और 23 जनवरी 2025
- अजीमाबाद अंचल: 17 और 24 जनवरी 2025
- पटना सिटी अंचल: 18 और 25 जनवरी 2025
नगर निगम की अपील
पटना नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि समय रहते अपने संपत्ति कर का भुगतान करें ताकि किसी भी प्रकार की पेनल्टी (Penalty) या संपत्ति कुर्की की कार्रवाई से बचा जा सके।