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बिजली बिल बकायेदारों के लिए अच्छी खबर, छूट का मिलेगा एक और मौका Bijli Bill Mafi Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त योजना का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसमें सरचार्ज में 80% तक छूट और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है। यह योजना 15 जनवरी तक जारी रहेगी। उपभोक्ता नजदीकी विद्युत केंद्र या आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं।

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बिजली बिल बकायेदारों के लिए अच्छी खबर, छूट का मिलेगा एक और मौका Bijli Bill Mafi Yojana
Bijli Bill Mafi Yojana

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। जो लोग बिजली बकाया बिल जमा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त योजना (One-Time Settlement Scheme) का लाभ नहीं ले पाए थे, उनके लिए अब नए साल में यह सुनहरा अवसर फिर से उपलब्ध है। सरचार्ज में छूट (Surcharge Waiver) के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और यह 15 जनवरी तक जारी रहेगा।

योगी सरकार ने इस योजना को तीन चरणों में विभाजित किया है ताकि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ मिल सके। पहले चरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी, लेकिन जो लोग इस मौके से वंचित रह गए थे, वे अब दूसरे चरण में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना की समय सीमा और चरणों की जानकारी

इस योजना का लाभ 15 जनवरी तक उठाया जा सकता है। इसके बाद, तीसरे चरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी और यह 31 जनवरी तक चलेगा। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को बिजली बकाया का भुगतान आसान किस्तों में करने का विकल्प दिया जा रहा है।

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सरकार का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है, जो बकाया बिजली बिल के कारण परेशान हैं। इस योजना में सरचार्ज माफी (Surcharge Waiver) के साथ-साथ मूल राशि का भुगतान आसान किस्तों में करने की सुविधा भी दी गई है।

योजना का लाभ कैसे लें?

एकमुश्त योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को नजदीकी विद्युत केंद्र पर जाना होगा या विद्युत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह योजना 30 सितंबर 2024 तक लागू है और इसमें निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:

  1. मूल बकाए का 30% जमा करना आवश्यक है।
  2. जिन उपभोक्ताओं का भार 1 किलोवाट तक है और जिनका मूल बकाया ₹5,000 तक है, उन्हें सरचार्ज में 80% छूट मिलेगी।
  3. अगर उपभोक्ता किस्तों में भुगतान करते हैं, तो उन्हें 65% तक छूट प्राप्त होगी।
  4. 1 किलोवाट से अधिक और ₹5,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं को 60% की छूट मिलेगी, जबकि किस्तों में भुगतान पर यह छूट 50% तक सीमित होगी।

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