न्यूज

10 Rupees Coin Update: 10 रुपए के सिक्के को लेकर RBI किया गाइडलाइन जारी, देखें डिटेल्स..

यह लेख ₹10 के सिक्कों को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए है। RBI ने स्पष्ट किया है कि ये सिक्के वैध हैं और इनका अस्वीकार किया जाना कानूनन गलत है। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।

Published on
10 Rupees Coin Update: 10 रुपए के सिक्के को लेकर RBI किया गाइडलाइन जारी, देखें डिटेल्स..
10 Rupees Coin Update

अगर आपके पास ₹10 के सिक्के हैं और आपको इन्हें लेकर कोई संदेह है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि ₹10 के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं। फिर भी, कई बार दुकानदार, ऑटो ड्राइवर और छोटे कारोबारी इन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं। यह समस्या छोटे शहरों और गांवों में अधिक देखने को मिलती है। RBI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ₹10 के सिक्कों को अस्वीकार करना न केवल गलत है बल्कि कानून का उल्लंघन भी है।

RBI ने क्या कहा ₹10 के सिक्कों को लेकर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सभी सिक्के पूरी तरह से वैध हैं। भले ही समय-समय पर इन सिक्कों के डिज़ाइन में बदलाव होता रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुराने डिज़ाइन के सिक्के अमान्य हो गए हैं।

हालांकि, कई लोग इन सिक्कों को नकली मानते हैं और लेने से इनकार कर देते हैं। यह स्थिति खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में गंभीर है। ध्यान रखें कि केवल 25 पैसे और उससे छोटे मूल्य के सिक्कों को बाजार से बाहर किया गया है। अगर कोई ₹10 के सिक्के लेने से मना करता है, तो आप RBI की गाइडलाइन्स का हवाला देकर सही जानकारी दे सकते हैं।

यह भी देखें ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने मिलेंगे 1000 रूपए, नई ई-श्रम कार्ड लिस्ट हुई जारी

ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने मिलेंगे 1000 रूपए, नई ई-श्रम कार्ड लिस्ट हुई जारी

₹10 के सिक्के लेने से मना करने पर क्या करें?

अगर कोई दुकानदार या ऑटो चालक ₹10 के सिक्के लेने से मना करता है, तो यह आपके अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय मुद्रा अधिनियम (Currency Act) के तहत ₹10 का सिक्का न लेना गैर-कानूनी है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 489 (ए) से 489 (ई) के अंतर्गत इसे अपराध माना गया है।

ऐसे मामलों में आप निम्न कदम उठा सकते हैं:

  • स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत: अगर कोई व्यक्ति ₹10 का सिक्का लेने से मना करता है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • NCIB से संपर्क: नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) से संपर्क कर सकते हैं, जो ऐसे मामलों में मदद करता है।

यह भी देखें Bijli Bill Mafi Yojana: ग्रामीण उपभोक्ताओं को 60% छूट, शहरी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा – ऐसे करें आवेदन!

Bijli Bill Mafi Yojana: ग्रामीण उपभोक्ताओं को 60% छूट, शहरी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा – ऐसे करें आवेदन!

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें