![सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कितनी होगी सजा? रकम के हिसाब से तय होती है पेनाल्टी या नहीं? जानिए पूरा कानून! Punishment For Bribe](https://rcisgbau.in/wp-content/uploads/2025/02/Punishment-For-Bribe-1024x576.jpg)
सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक गंभीर अपराध है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति से रिश्वत (Bribe) मांगता है, तो यह कानूनन अपराध है। रिश्वत देना और लेना, दोनों ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के तहत दंडनीय अपराध हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है और इस पर शिकायत की जाती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। साथ ही, उसकी अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इसलिए, अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी शिकायत विजिलेंस, सीबीआई या लोकपाल में करें।
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रिश्वत मांगने पर कितनी सजा हो सकती है?
भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी से किसी काम को करने के लिए रिश्वत मांगता है, तो उसे जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 3 साल तक की सजा हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, रिश्वत की रकम के अनुसार कर्मचारी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
रिश्वतखोर कर्मचारियों की संपत्ति हो सकती है जब्त
रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इसके साथ ही, उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है और भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो कहां करें शिकायत?
अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है, तो उसकी शिकायत की जा सकती है। सरकार ने इसके लिए कई हेल्पलाइन और एजेंसियां बनाई हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्यरत हैं। आप निम्नलिखित जगहों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- विजिलेंस हेल्पलाइन (Vigilance Helpline): 9454401866 पर कॉल करें।
- सीबीआई (CBI): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में शिकायत कर सकते हैं।
- लोकपाल (Lokpal): लोकपाल विभाग में भी भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है।
शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है, ताकि वह किसी भी तरह के दबाव में न आए।
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रिश्वत के मामलों में सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी?
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को कमजोर करते हैं। जब सरकारी अधिकारी पैसे लेकर काम करते हैं, तो आम जनता को नुकसान होता है। सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। सरकार ने समय-समय पर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की है और कई अधिकारियों को दंडित भी किया गया है।